Haryana

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सैनिकों की दिव्यांगता पेंशन पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मेडिकल बोर्ड की राय ही अंतिम नहीं

सैनिकों के पेंशन अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में Punjab and Haryana High Court ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी सैनिक को भर्ती के समय पूरी तरह…

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15 साल की सेवा जरूरी नहीं, डिसेबिलिटी पर रिटायर सैनिकों को मिलेगी पेंशन: हाईकोर्ट

Punjab and Haryana High Court ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि सैन्य सेवा के दौरान हुई विकलांगता (डिसेबिलिटी) के आधार पर रिटायर हुए आर्म्ड…

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20% से कम दिव्यांगता पर भी सेना के जवान को मिलेगी पेंशन: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि भारतीय सेना का कोई भी जवान यदि सेवा के दौरान 20 फीसदी से कम दिव्यांगता का शिकार होता…

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